What is Article 370 and 35A in Hindi

Article 370 की पूरी जानकारी

दोस्तों, अभी एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है जिसमे जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 ओर 35A को समाप्त कर दिया गया। आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे क्या है धारा 37 और इसको समाप्त करने से क्या बड़े बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे।

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एक बडी खबर :-

जम्मू – कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।लद्दाख बिना विधानसभा क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू- कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव अब सरकार द्वारा किया गया है।
अब भारत मे राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।

इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए है। जम्मू कश्मीर में अब भारतीय सविधान ओर भारतीय कानून लागू होंगे। Article 370 का अब सिर्फ एक खण्ड ही लागू रहेगा। संविधान में जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में अब पूर्णतया भारतीय संविधान और कानून लागू हो सकेगा।  बदलाव क्या होंगे आइये जानते है :-

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Article 370  क्या है :-

भारत की आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे।
20 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर सेना ने पाक सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। महाराजा हरीसिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी।
“Instruments of accession of jammu and kasmir to india”  के तहत हस्ताक्षर कर दिये।
उस समय से भारत को कश्मीर में रक्षा, दूरसंचार,विदेशी मामलो पर ही कानून का अधिकार मिला।
इसी कमिटमेंट के साथ article 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इन प्रावधानों को 17 नवम्बर 1952 से लागू किया गया था।

Article 370  ओर 35A में जम्मू कश्मीर के लिये क्या प्रावधान है:-

जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य नाम, क्षेत्रफ़ल ओर सीमा को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अनुमति के बिना नही बदल सकती।
रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा इसका प्रशासन भारत के संविधान के अनुसार नही चलेगा।
जम्मू कश्मीर के पास दो झंडे है एक भारत का दूसरा खुद का।
जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के नागरिक सम्पत्ति नही खरीद सकते।

जम्मू कश्मीर के लोगों को दो प्रकार की नागरिकता मिली हुई है:-

एक जम्मू कश्मीर की और दूसरा भारत की।
कश्मीरी महिला की किसी भारतीय से शादी होने पर उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाएगी।
कश्मीरी महिला की पाकिस्तान में शादी होने पर उसकी नागरिकता पर कोई असर नही पड़ेगा।
पाकिस्तानी लड़का अगर किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाएगी।
जब कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और वापिस जम्मू कश्मीर आता है तो उसको दोबारा भारत का नागरिक मान लिया जाता है।
जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नही आता।
article 370 के कारण ही केंद्र राज्य पर आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360  जैसा कोई भी कानून नही लगा सकता।
जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को आरक्षण नही मिलता।
आरटीआई लागू नही है।
विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए है।

आर्टिकल 370 ओर 35A हटने के बाद:-

केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी बदलाव कर सकती है।
केंद्र सरकार को किसी भी अनुमति की जरूरत नही होगी।
जम्मू कश्मीर में अब भारत का संविधान लागू होगा।
जम्मू कश्मीर में अब एक ही झंडा होगा भारतीय झंडा।
दूसरे राज्य के नागरिक भी जम्मू कश्मीर में सम्पत्ति खरीद सकेंगे।
अब जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता होगी भारतीय नागरिकता।
जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध माना जाएगा।
अब कश्मीर में आर्थिक आपातकाल (अनुच्छेद,360) जैसे कानून भी लागू होंगे।
अब जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को आरक्षण मिल सकेगा।
आरटीआई आदि लागू हो सकेंगे।
विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा।

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कुछ अन्य बातें:-

ये एक बहुत बड़ा बदलाव  आएगा जम्मू कश्मीर में। धारा 370 ( article 370 ) ओर 35 A को समाप्त करने का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लग सके। मोदी सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला है।

गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 ओर 35A को समाप्त करने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में एक बार धारा 144 लगा दी गई। भारत को ऐसे ही कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत है। ताकि भारत मे आपराधिक गतिविधियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सके।

अब सरकार को जरूरत है कि जम्मू कश्मीर आंतकवादी गतिविधियों पर भी कठोर कदम उठाए जाएं। पिछले काफी समय से हमारे देश के जवानों के साथ काफी बुरा बर्ताव जम्मू कश्मीर में किया गया था। जितने भी हमले भारत के जवानों पर किये गए वो एक कायराना हरकत थी।

किसी भी देश के रखवालो के साथ ऐसा कभी नही होना चाहिए। क्योंकि उनका कार्य देश की रक्षा करना होता है और भारत देश के जवान हमेशा तैयार रहते है देश की रक्षा में। अब सरकार को देश के जवानों की सुरक्षा के बारे में भी कुछ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

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दोस्तों ये थी article 370 ओर 35A की कुछ बातें या जो बदलाव हमे देखने को मिल सकते है। मेने आपको अच्छे से समझने का प्रयास किया है।

दोस्तों वैसे तो गलतियों पर पूरा ध्यान दिया गया लेकिन कई बार टाइपिंग mistake हो जाती है। अगर कोई गलती आपको लगें तो कमेंट में जरूर बताएं।

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